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सरकार से स्पष्टीकरण तलब, नियमों पर उठे सवाल

mp seat indore
सहायक प्राध्यापक भर्ती में 25% आरक्षण पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इस परीक्षा में सहायक अध्यापकों को 25 प्रतिशत आरक्षण किस नियम या आधार पर दिया गया है।

यह कार्रवाई उस याचिका की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें भर्ती प्रक्रिया पर आपत्ति उठाई गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह का आरक्षण नियम विरुद्ध है और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। अब सरकार को इस संबंध में अपना पक्ष कोर्ट के सामने स्पष्ट करना होगा।


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