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मध्य प्रदेश की विधानसभा में 'जन विश्वास विधेयक' पारित कर दिया गया है। इस कानून का उद्देश्य जनता को लंबे समय तक कोर्ट-कचहरी के झंझट से राहत देना है। अब कुछ चुनिंदा छोटे अपराधों या उल्लंघनों पर सीधे आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाया जा सकेगा, जिससे मामलों का त्वरित समाधान संभव होगा और न्याय प्रणाली पर बोझ भी कम होगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, व्यापार को सरल बनाने और एक सुरक्षित व निर्भय कारोबारी माहौल तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मजबूत करते हुए सरकार ने जन विश्वास (संशोधन) विधेयक के तहत 12 विभागों से जुड़े 20 कानूनों में संशोधन किया है। अब मामूली कानूनी उल्लंघनों पर अदालत की कार्यवाही की बजाय सीधे आर्थिक दंड लगाकर मामलों का निपटारा किया जा सकेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत 'जन विश्वास विधेयक' को बुधवार को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल मंगुभाई पटेल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद इसके प्रावधानों को अधिसूचना जारी कर राज्य में लागू कर दिया जाएगा।


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