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बिना अनुमति नाम-फोटो के इस्तेमाल पर रोक

अभिषेक बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, AI जनरेटेड फोटोज और गलत इस्तेमाल पर रोक की मांग

अभिषेक बच्चन ने अपनी तस्वीरों और आवाज़ के बिना अनुमति उपयोग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने याचिका में उन फोटोज और वीडियो का अवैध इस्तेमाल रुकवाने की मांग की है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जरिए बनाए जा रहे हैं।

इस याचिका में अभिनेता ने अपनी निजता और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने की अपील की है, ताकि उनकी छवि और आवाज का गलत फायदा उठाने से बचा जा सके।

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ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद अब अभिषेक बच्चन को भी दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर अपने नाम, तस्वीर और आवाज़ के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी — खासकर AI जनरेटेड कंटेंट के बढ़ते दुरुपयोग के चलते। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में अभिषेक बच्चन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि शुरुआती तौर पर अभिनेता की दलीलें मजबूत और भरोसेमंद लगती हैं। उन्होंने अभिनेता के नाम, फोटो और आवाज के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया है, जिससे उनकी निजता और छवि की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

अभिषेक बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया, क्योंकि उन्हें अपने पर्सनैलिटी राइट्स — जैसे नाम, चेहरा और आवाज़ — के बिना अनुमति उपयोग को लेकर आपत्ति थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कंपनियाँ और प्लेटफॉर्म उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल कर रही थीं, वो भी बिना उनकी इजाजत के, यहां तक कि AI से जनरेटेड कंटेंट में भी।

अभिषेक बच्चन से पहले उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में अपने नाम और छवि के अवैध इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए ऐसा कंटेंट हटाने का निर्देश दिया था। यह दोनों सितारों की पर्सनल इमेज और डिजिटल राइट्स की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।


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