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पुराने वाहनों को स्क्रैप कराना अब और भी आसान – टैक्स व पेनल्टी में मिलेगी बड़ी राहत

अगर आपके पास पुराना वाहन है और वह अब उपयोग में नहीं है, तो उसे अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर जमा करके आप मार्च 2026 तक बकाया रोड टैक्स और जुर्माने पर 90% तक की छूट का लाभ ले सकते हैं।

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए अब वाहन की उम्र या श्रेणी की शर्तें हटा दी हैं। पहले वाहन स्क्रैप कराने के लिए आयु और स्लैब आधारित नियम लागू थे, लेकिन अब ये बाधाएं नहीं रहेंगी।

इस बदलाव का सबसे ज्यादा लाभ बस ऑपरेटर्स व ट्रांसपोर्टरों को मिलेगा, क्योंकि पुराने ट्रक व बस आज भी बड़ी संख्या में परिवहन विभाग के आडिट में दिखते हैं। इन पर टैक्स पेनल्टी बकाया है और यह सड़कों पर चल भी नहीं रहे हैं। आरटीओ विक्रमजीत सिंह कंग का कहना है कि ऐसे कंडम वाहनों को खत्म करने के लिए ही सरकार ने यह नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। वाहन मालिक आसानी से 10% टैक्स पेनल्टी चुकाकर वाहन स्क्रैप करा सकेंगे

परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग ने जानकारी दी कि सरकार द्वारा जारी किए गए हालिया गजट नोटिफिकेशन के तहत यह बदलाव किया गया है, ताकि अनुपयोगी और पुराने वाहनों को सिस्टम से हटाया जा सके। अब वाहन स्वामी केवल 10% टैक्स/जुर्माना देकर अपने वाहन को स्क्रैप करा सकते हैं।
 


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