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AI जनरेटेड तस्वीरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के लिए अपील

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मंगलवार को ऐश्वर्या राय ने पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी इसी अदालत का रुख किया। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनकी पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही, वेबसाइट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उनकी तस्वीरों, व्यक्तित्व और नकली वीडियो खासकर आपत्तिजनक कंटेंट के इस्तेमाल से रोकने की मांग की गई।

इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस तेजस कारिया के समक्ष हुई। अगली सुनवाई आज दोपहर 2:30 बजे होगी। पहली सुनवाई में अभिषेक बच्चन के वकील प्रवीन आनंद ने बताया कि कई पक्षकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का दुरुपयोग करते हुए नकली वीडियो और तस्वीरें बना रहे हैं। इन फर्जी सामग्री में अभिनेता के नाम, फोटो और नकली हस्ताक्षर भी शामिल हैं।

वकील ने आगे कहा कि कुछ कंटेंट यौन रूप से भी आपत्तिजनक है, जो न केवल अभिनेता की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कानून का गंभीर उल्लंघन भी है।

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ऐश्वर्या राय ने भी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की

मंगलवार को अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने दिल्ली हाईकोर्ट में पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका पेश की। उनके वकील संदीप सेठी ने बताया कि कई वेबसाइटें खुद को आधिकारिक प्लेटफॉर्म बताकर ऐश्वर्या के नाम और तस्वीर के साथ मग, टी-शर्ट और ड्रिंक जैसे कई बिना अनुमति के उत्पाद बेच रही हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वे लोग जो ऐश्वर्या की तस्वीरों को बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्हें बदलकर उपयोग कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी।

कोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन की पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश (इंजंक्शन) दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। ध्यान दें कि इंजंक्शन आदेश कोर्ट का ऐसा निर्देश होता है जो बिना अनुमति वाले या गैरकानूनी काम को रोकता है।

एडवोकेट संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया कि ‘नेशन वेल्थ’ नाम की कंपनी ने एक लेटरहैड पर ऐश्वर्या की तस्वीर लगाकर उन्हें चेयरपर्सन बताया, जबकि इस बारे में ऐश्वर्या को कोई जानकारी नहीं है। वकील ने इसे पूरी तरह धोखाधड़ी बताया।

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इन सितारों के पास भी सुरक्षित हैं पर्सनैलिटी राइट्स

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन से पहले, इस साल मई में अभिनेता जैकी श्रॉफ भी अदालत पहुंचे थे। उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी तस्वीरें और वीडियो बिना अनुमति के बदले गए हैं और उनके नाम पर मर्चेंडाइज बेचा जा रहा है। उस मामले में कोर्ट ने जैकी श्रॉफ के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा का आदेश दिया था।

साल 2023 में भी अनिल कपूर की इमेज, आवाज़ और उनके प्रसिद्ध “झकास” कैचफ्रेज़ का गलत इस्तेमाल रोक दिया गया था। इसके अलावा, नवंबर 2022 में अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की भी अदालत ने सुरक्षा प्रदान की थी।

यह केस डिजिटल दौर में सेलेब्रिटी की निजता और पर्सनैलिटी अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। अगली सुनवाई में यह साफ होगा कि अदालत क्या कोई अस्थाई आदेश जारी करेगी या नहीं।


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